ग्राम पंचायत के फंड के दुरुपयोग करने के आरोप का मामला
जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने मनरेगा लोकपाल को निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव व ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर समुचित कार्रवाई करें। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने इसके लिए चार सप्ताह की मोहलत दी है।जनहित याचिकाकर्ता रीवा निवासी समय लाल सेन की ओर से दायर की गई है। जिनकी ओर से अधिवक्ता वैभव कुमार पांडे ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि जिले की ग्राम पंचायत बड़ी हरदी कला के सरपंच, सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा विगत तीन कार्यकाल से ग्राम नागरिकों के विकास के लिए दिए गए सरकारी फंड का दुरुपयोग किया जा रहा है। शासकीय पैसे का गबन कर निजी उपयोग किया गया है। इस वजह से गांव के सभी विकास कार्य रुके हुए हैं। जनहित याचिकाकर्ता सहित ग्राम वासियों ने सभी उच्च अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर व्यापक जनहित में हाईकोर्ट की शरण ली गई है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
