नयी दिल्ली 15 अक्टूबर (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर आतंकी फंडिंग मामले में शामिल जम्मू-कश्मीर से सांसद शेख अब्दुल राशिद उर्फ इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने राशिद की ओर से उनके पिता की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में अनुरोध सुनने के बाद अंतरिम जमानत 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी। इसके साथ ही उनकी नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई भी इसी अवधि तक टाल दी गयी।
राशिद के वकील ने अदालत से उनके पिता के मेडिकल दस्तावेजों के आधार पर अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध किया, जिसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा सत्यापित किया गया था। उन्होंने अदालत को बताया कि अंतरिम जमानत पर रहते हुए राशिद ने किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है