निजी विद्यालय अधिनियम के तहत बीस और निजी स्कूलों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज.

जबलपुर। अभिभावकों को किसी खास दुकान से कॉपी-किताबें, यूनिफार्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के निर्देश देने या दबाब डालकर बाध्य करने वाले निजी स्कूलों के विरुद्ध कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर शुरू की गई मुहिम के तहत जिला प्रशासन द्वारा शिकायतों के आधार पर 20 और स्कूलों पर मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फ़ीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की गई है। इस प्रकार अब ऐसे निजी स्कूलों की संख्या 54 हो गई है जिनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा इस अधिनियम के विरुद्ध कर प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

जानकारी के अनुसार जिन 20 और निजी स्कूलों के विरुद्ध मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं अन्य विषयों का विनियमन) अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की गई है उनमें, लिटिल वर्ल्ड स्कूल, लिनार्ड हायर सेकेंडरी स्कूल बिलहरी, गुरू गोविंद सिंह खालसा स्कूल मढाताल, अरिहंत पब्लिक स्कूल शहपुरा भिटोनी, आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग, शिशु विद्या पीठ काँचघर, मिलेनियम एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल, होली क्रास हायर सेकेंडरी स्कूल, सेंट ग्रेबियल स्कूल रांझी, सर्वोदय इंगलिश मीडियम स्कूल, निर्मला इंगलिश मीडियम स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल, गोल्डन पब्लिक स्कूल, कंगारू किड्स इंटरनेशनल स्कूल, जीपी रायल ईएम स्कूल अंसार नगर, अशोका हाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, डब्ल्यूएसईसी केजी हाईस्कूल इंदिरा मार्केट, बालक मन्दिर हायर सेकेंडरी स्कूल रामपुर, स्प्रिंग डे स्कूल महाराजपुर एवं आदित्य कानवेंट स्कूल गोपालबाग शामिल हैं ।

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