जबलपुर: कोरोना के इलाज के बीमा क्लेम में कटौती को अनुचित मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को महिला को 27,377 रुपये सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया है। आयोग ने मानसिक क्षतिपूर्ति के पांच हजार और परिवाद व्यय के दो हजार रुपये अलग से देने के निर्देश भी दिए हैं।
आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार सक्सेना व सदस्य सुषमा पटेल और मनोज कुमार मिश्रा की पीठ ने शांति देवी के परिवाद पर यह आदेश पारित किया। परिवादी जबलपुर निवासी शांति देवी ने कोरोना संक्रमण के दौरान मेट्रो हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में उपचार कराया था। इलाज पर 1,65,000 रुपये खर्च हुए, लेकिन बीमा कंपनी ने 82,131 रुपये ही स्वीकृत किए। शेष राशि के भुगतान से असंतुष्ट होकर उन्होंने आयोग की शरण ली।
बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि परिवादी समूह स्वास्थ्य बीमा पालिसी की हितग्राही थीं और पालिसी की शर्तों के अनुसार भुगतान किया गया। आयोग ने कोरोना को पूर्व से विद्यमान बीमारी मानकर क्लेम में कटौती के आधार को स्वीकार नहीं किया। स्वीकृत राशि में से पहले किए गए भुगतान को घटाने पर 27,377 रुपये शेष पाए गए। आयोग ने कंपनी को आदेश के दो माह के भीतर शेष राशि पर आठ अगस्त 2021 से वास्तविक भुगतान तक सात प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज देने के निर्देश दिए। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अरुण जैन व बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह ने पैरवी की।
