जबलपुर:अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कछवाहा ने युवती पर अश्लील कमेंट करने वाले माढ़ोताल निवासी छोटू उर्फ रवि यादव को 2 साल की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 300 रुपए अर्थदंड भी लगाया है।अभियोजन के अनुसार 12 जुलाई 2025 को एक युवती के रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी बहन के साथ बाजार जा रही थी। तभी रास्ते में रोककर छोटू उर्फ रवि
यादव ने उस पर अश्लील कमेंट किए। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज की। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करन्यायालय में चालान पेश किया। अपर लोक अभियोजक संजय वर्मा के तर्क सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
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