कब होगी जनपद पंचायत जुन्नारदेव की प्रभारी सीईओ निलंबित

निविरुद्ध बिना अनुमति पदस्थापना व वित्तीय प्रभार देने का एक और मामला

छिंदवाड़ा। विगत सप्ताह जुन्नारदेव जनपद मे बिना सक्षम अनुमति के सचिवो के स्थानांतरण का मामला प्रमुखता से प्रकशित किया गया जिसमे नियमो के विपरीत जाकर सचिवों को नियम विरूद्ध अन्य ग्राम पंचायत का प्रभार एवं अतिरिक्त प्रभार दिये जाने के आदेश जारी किये गये है। ग्राम पंचायत मनकूघाटी के सचिव संजीव सूर्यवंशी को कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जुन्नारदेव के आदेश कमांक/3921/ज.पं./स्था./2023 दिनांक 15 मार्च 2024 द्वारा ग्राम पंचायत तराई का सचिवीय प्रभार कलेक्टर या मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा के बिना आदेश व अनुमोदन के ही सौंपा दिया गया था इसी कड़ी में एक और स्थानांतरण का मामला प्रकाश में आया जिसमे भी बिना सक्षम अनुमति व अनुमोदन के पत्र क्रमांक/3834/जपं/स्था./2023 जारी दिनांक-12 मार्च 2024 से भी नियमविपरित जाकर अनिता मरकाम सचिव ग्राम पंचायत दातलावादी को सचिव पद रिक्त ग्राम पंचायत खैरमण्डल में सचिवीय कार्य किये जाने हेतु आगामी आदेश पर्यन्त आदेशित किया जाता है व इसी पत्र के माध्यम से ही ग्राम पंचायत दातलावादी के सचिव का अतिरिक्त प्रभार श्री महेश इवनाती सचिव ग्राम पंचायत जुन्नारदेव विशाला को आगामी आदेश पर्यन्त सौपा गया है जबकि इस तरह से सचिवों को प्रभार देने का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को कोई अधिकार नहीं है फिर भी इनके द्वारा इस तरह नियम विरुद्ध आदेश जारी कर दिए गए है उक्त आदेश पत्र में स्पष्ठ अंकित है मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय जिला पंचायत छिन्दवाडा के अनुमोदन की प्रत्याशा में जिससे स्पष्ठ हो जाता है कि उच्चाधिकारियों से अनुमोदन बिना प्राप्त किये ही सचिवो को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से स्थानांतरण कर दिया गया साथ ही पत्र जारी होने के 4 दिन बाद आचार संहिता लग जाने से अनुमोदन दिए जाने की स्थिति भी समाप्त हो जाने से बिना अनुमोदन के स्थानांतरण किया जाना स्पष्ठ हो जाता है साथ ही नियमविपरित श्रीमती अनिता मरकाम का वेतन आहरण ग्राम पंचायत दातलवाडी से किया जावेगा इसका भी आदेश में उल्लेख कर दिया गया अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जनपद पंचायत जुन्नारदेव की प्रभारी सीइओं को सचिव के स्थानान्तरण आदेश करने के अधिकार है नियमानुसार तो सचिवो के स्थानांतरण का अधिकार जिला पंचायत सीईओ ओर जिला कलेक्टर के पास है ना कि जनपद सीईओ के पास
किस नियम से किये गए स्थानांतरण ये जांच का विषय 00000000000000000
स्थानांतरण नीति के अनुसार ग्राम पंचायत सचिवों को उनके निवास के आसपास की ग्राम पंचायत अथवा उसकी सीमावर्ती ग्राम पंचायत में स्थानांतरित किया जा सकेगा लेकिन पैतृक ग्राम पंचायत में उनका तबादला नहीं होगा। सचिवो का स्थानांतरण राज्य शासन स्थानांतरण नीति के माध्यम से ही निर्धारित समयावधि में ही प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात केवल सक्षम अधिकारी के द्वारा ही किए जा सकते है साथ ही किसी भी नियम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को सचिवों का स्थानांतरण या प्रभार के लिए सक्षम अधिकारी नहीं बनाया गया है फिर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जुन्नारदेव के द्वारा किन नियमो के आधार पर ये आदेश किए गए ये जांच का विषय है
वही जब संवाददाता द्वारा जनपद पंचायत जुन्नारदेव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने हमेशा की तरह फोन अटेंड नही किया इसलिए उनका पक्ष नहीं रख सकें।

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