मूक पशुओं की मौत मामले में कोर्ट सख्त, एसपी को कार्रवाई के निर्देश

जबलपुर: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को उस शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जिसमें कहा गया कि एक घर में आग लगने से मूक पशुओं की मौत हुई है। जस्टिस संदीप नटवरलाल भट्ट की एकलपीठ ने इसके लिए एक माह की मोहलत दी है।जबलपुर निवासी अजीत सिंह आनंद ने अपना पक्ष स्वयं रखा। उन्होंने बताया कि संजीवनी नगर थानांतर्गत एक मकान में काजल कुंडू नाम की महिला अग्रवाल परिवार के मकान में किराए से रहती है।

महिला ने 10.12 श्वान और कुछ पक्षी पाले थे। उक्त मकान में 12 जनवरी 2025 को आग लगने से मूक पशुओं की मौत हो गई। याचिका में कहा गया कि किराएदार के संबंध में पुलिस थाने को सूचना नहीं दी गई थी। आग से पशुओं की मौत की घटना के संबंध में याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाना प्रभारी को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

Next Post

खलनायकी की दुनिया के बेताज बादशाह थे अमजद खान

Thu Nov 13 , 2025
मुंबई, (वार्ता) बॉलीवुड में अमजद खान का नाम ऐसे अभिनेता के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने खलनायकी के क्षेत्र में अपने अभिनय का लोहा मनवाया। 12 नवंबर 1940 को जन्में अमजद खान को अभिनय की कला विरासत में मिली। उनके पिता जयंत फिल्म इंडस्ट्री में खलनायक की भूमिका […]

You May Like