बिना लीज लिये ही जेसीबी से पत्थर का अवैध उत्खनन

मामला मझौली ब्लाक के ग्राम पंचायत सयजनहा का, शिकायत पर जांच करने पहुंचे तहसीलदार एवं खनिज निरीक्षक

सीधी/मड़वास : बिना लीज लिये ही क्रेशर संचालक द्वारा पहाड़ी भूमि से पत्थर का अवैध उत्खनन जेसीबी से कराना शुरू कर दिया गया। मामले की शिकायत होने पर तहसीलदार मड़वास एवं खनिज निरीक्षक सीधी द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पत्थर का अवैध उत्खनन सत्यापित मिला।बताते चलें कि मझौली ब्लाक के ग्राम पंचायत सयजनहा में क्रेशर संचालक के.डी.सिंह एवं उनके अन्य सहयोगियों के द्वारा बिना लीज लिये ही ब्लैक स्टोन का अवैध उत्खनन जेसीबी मशीन से शुरू कर दिया गया। जेसीबी मशीन से अवैध उत्खनन के बाद वाहनों में मशीन से ही अवैध तरीके से पत्थर की लोडिंग कराई जा रही थी।

जिसकी पुष्ट शिकायत मिलने पर तहसीलदार मड़वास संतोष अरिहा एवं खनिज निरीक्षक सीधी देवेन्द्र महोबे जांच पर पहुंचे। बताया गया है कि जिस स्थल से पत्थर का अवैध उत्खनन किया जा रहा है वहां संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचे। इसी वजह से ठेकेदार के हौंसले काफी बुलंद हैं। स्थानीय आदिवासियों का आरोप है कि पंचायत से एनओसी बिना लिये ही क्रेशर स्थापित कर दिया गया है। बस्ती के बीच में क्रेशर लगाये जाने से लोगों को भारी समस्याएं होंगी। फिर भी ठेकेदार द्वारा मनमानी तरीके से आदिवासियों के बस्तियों के समीप क्रेशर लगा लिया गया है। गरीब आदिवासी क्रेशर लगाने का विरोध करते रहे। मीडिया से भी मदद की गुहार उनके द्वारा लगाई जा रही है।

जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा आदिवासियों की समस्या एवं पीड़ा को दूर करने की बजाय क्रेशर संचालक का पूरा साथ दिया जा रहा है। क्रेशर संचालक को अधिकारियों का संरक्षण मिलने से अब क्रेशर स्थल के समीप पहाड़ी में काले पत्थरों का अवैध उत्खनन जेसीबी मशीन के सहारे शुरू कर दिया गया है। बताया गया है कि क्रेशर संचालक को संबंधित स्थल पर पत्थर भंडारण की अनुमति खनिज विभाग से दी गई है। जिस स्थान में पत्थर का भंडारण होना है वहीं पर भूमि सुधार की अनुमति मांगी गई थी जिससे भूमि सुधार की आड़ में जेसीबी मशीन से काले पत्थरों का अवैध रूप से उत्खनन कराया जा सके। खनिज अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा है कि भूमि सुधार के लिये अनुमति नहीं दी गई है, केवल पत्थर भंडारण की अनुमति है। पत्थर के अवैध उत्खनन की जांच चल रही है। ग्रामीणों के बयान लेने के बाद अवैध उत्खनन के मामले में जुर्माना राशि अधिरोपित की जायेगी।
इनका कहना है
मैंने मौके में जाकर स्थल की जांच की है। परमीशन की मांग क्रेशर संचालक द्वारा की गई थी लेकिन बस्ती के बीच में ट्रैक्टर चलाने की परमीशन नहीं दी जायेगी। मामले में अंतिम निर्णय खनिज विभाग के द्वारा ही किया जायेगा।
संतोष अरिहा, तहसीलदार मड़वास
पत्थर के भंडारण की अनुमति संबंधित भूमि में दी गई है लेकिन पत्थर खनन की अनुमति नहीं दी गई है। स्थल जांच में पत्थर का अवैध उत्खनन पाया गया है। जिस पर जांच चल रही है और जुर्माना कार्रवाई की जायेगी। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर ही भंडारण एवं क्रेशर लगाने की अनुमति दी गई है।
देवेन्द्र महोबे, खनिज निरीक्षक सीधी

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