रेरा के नियमों की अनदेखी कर बेंचे जा रहे अवैध तरीके से भूखंड

० शहर के आसपास बन रहीं अवैध कॉलोनिया, शासन को हो रही है करोड़ों के राजस्व की क्षति

नवभारत न्यूज

सीधी 20 मई। नेशनल हाईवे मार्ग से जुड़े सीधी शहर के आसपास अवैध रूप से प्लॉट काटकर बेचने का सिलसिल अनवरत रूप से चल रहा है। रियल स्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के नियमों की अनदेखी कर अवैध तरीके से भूखंड बेंचे जा रहे हैं। शहर के आसपास बन रही अवैध कॉलोनियों से शासन को भारी राजस्व क्षति उठानी पड़ रही है।

भू-सम्पदा अधिनियम को ताक में रखकर शासन से बिना अनुमति लिए लोगों को औने-पौने दामों पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। खास बात ये है कि शासन-प्रशासन से इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से इस काम में लिप्त लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं है। ये लोग भूखंड विक्रय करते समय खरीददारों को सब्जबाग दिखाते हैं। उसके बाद जब तक खरीददारों को इनकी हकीकत पता चलती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शहर के चारों ओर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र आदर्श कालोनी, डैनिहा, उत्तरी करौंदिया, अधियार खोह, सुभाष नगर, रामजानकी नगर में सबसे अधिक अवैध कॉलोनियां बन गई हैं। यहां ग्राहकों को कुछ लोग सपने दिखाकर प्लॉट बेच रहे हैं। पड़ैनिया गांव में रिंग रोड का सपना दिखाकर मनमानी कीमत पर प्लांट खरीदने के बाद जब ग्राहक को हकीकत पता चलता हैए तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पीडि़त शिकायत करने भी जाएं तो कहां। इस तरह ग्राहक ठगा महसूस कर रहा है। यह है नियम/भू-खंड विक्रेता को सबसे पहले लैंड डायवर्सन कराना होता है।

इसके पश्चात टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग से अनुमति लेने और लैण्ड यूज की जानकारी शासन को देनी होती है। मैप एप्प्रूवल और लेआउट सेंक्शन होने के बाद डेवलपमेंट के लिए विभिन्न अनुमतियां आवश्यक होती है। इसके लिए संबंधित नगरपालिका अथवा नगरपंचायत क्षेत्र में संबंधित शुल्क जमा किया जाता है। जिसमें लेबर शुल्क, आश्रय शुल्क, अतिरिक्त आश्रय शुल्क, बाह्य विकास शुल्क शामिल होता है। रेरा रजिस्ट्रेशन के पश्चात इंटरनल डेवलपमेंट जिसमें अंडरग्राउंड सीवेज, ओवरहेड टैंक, सडक़ों की लंबाई, चौड़ाई के अलावा एलआईजी और इंडब्ल्यूएस का निर्धारण करना अनिवार्य होता है।

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ये है नियम के अनुसार प्रावधान

भू-सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के तहत बिना रजिस्ट्रेशन कोई भी संप्रवर्तक भू-सम्पदा परियोजना को इस अधिनियम के अधीन स्थापित भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के पास रजिस्टर कराए बिना किसी योजना क्षेत्र में यथास्थिति किसी भू-खंड, अपार्टमेंट या भवन उसके किसी भाग को किसी भी रीति में विज्ञापित, विपणित, बुक, उसका विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा क्रय के लिए व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति जाने या अनजाने में अवैध भू-खंड खरीद लेता है और उस पर कोई निर्माण कार्य करता है तो शासन को अधिकार है कि वह उस निर्माण को तोडऩे की कार्रवाई कर सकता है। इसमें खरीददार को बड़ी क्षति होने का खतरा बना रहता है।

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इनका कहना है

शहर में बिना अनुमति के जो प्लाटिंग करके भूखंड बेंचने का सिलसिला चल रहा है उस संबंध में आवश्यक जांच कराने के बाद आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करायी जायेगी।

प्रिया पाठक, एसडीएम गोपदबनास सीधी

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