कार्यपालन यंत्री को गिरफ्तारी वारंट से राहत 

जबलपुर। हाईकोर्ट ने पन्ना जिले के जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सतीश शर्मा के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। यह गिरफ्तारी वारंट पन्ना जिला न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसका मुख्य कारण एक भूमि अधिग्रहण मामले में न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड की राशि का जमा न करना था।

उच्च न्यायालय में सतीश शर्मा की ओर से अधिवक्ता शीर्ष अग्रवाल ने तर्क दिया कि अवार्ड की राशि शासन द्वारा जमा की जानी है, न कि व्यक्तिगत अधिकारी द्वारा। भूमि भी शासन द्वारा अधिग्रहित की गई थी, इसलिए व्यक्तिगत अधिकारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करना उचित नहीं है। न्यायाधिपति अविनेंद्र कुमार सिंह ने इस तर्क को सुनने के बाद आगामी आदेश तक गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा कर कार्यपालन यंत्री सतीश शर्मा को राहत प्रदान की।

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