
इंदौर. राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस पार्षदों के दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की शिकायत ख़ारिज कर दी. नेता प्रतिपक्ष ने राज्य निर्वाचन आयोग की शहर के तीन कांग्रेस पार्षदों द्वारा बीजेपी में शामिल होने को लेकर शिकायत की थी.
कांग्रेस पार्षद और निगम नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट भाटिया ने राज्य निर्वाचन आयोग में कांग्रेस पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर शिकायत की थी. उक्त शिकायत में वार्ड 15 की ममता सुनेर, वार्ड 17 शिवम यादव और वार्ड 23 से विनीता मौर्य ने नगर निगम पार्षद का चुनाव कांग्रेस से जीता था. बाद तीनों पार्षद बीजेपी शामिल हो गए. बीजेपी में शामिल होने को लेकर सोनिला मिमरोट भाटिया ने हाईकोर्ट सहित कई जगह पर याचिका ओर शिकायत की है. राज्य निर्वाचन आयोग के समक्ष भी नेता प्रतिपक्ष मिमरोट ने दलबदल कानून के तहत तीनों की पार्षद रद्द करने की शिकायत की थी. राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पक्षों की सुनवाई करने के बाद आज शिकायत पर निर्णय कर दिया. राज्य निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस की शिकायत यह कहते हुए रद्द कर दी कि दल बदल कानून नगरीय निकाय चुनावों पर लागू नहीं होता है, इसलिए तीनों पार्षदों का पार्षद चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता है.
