जबलपुर: जिले में कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।अपर जिला दंडाधिकारी नीता राठौर का प्रतिबंधात्मक आदेश संपूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि लोहा, स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में कैल्शियम कार्बाइड और विस्फोटक भरकर अत्यधिक तेज आवाज करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (कार्बाइड गन) तैयार किए जाते हैं।
इनमें इस्तेमाल होने वाला रसायन आंखों और चेहरे को गंभीर नुकसान पहुंचाता है, जिससे आम नागरिकों और बच्चों के स्वास्थ्य को बड़ा खतरा रहता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा व्यापारी यदि प्रतिबंधित पटाखों या कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन में लिप्त पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
