एनसीआर में प्रदूषण उल्लंघन के 55 मामले, कार्रवाई के निर्देश

नयी दिल्ली, 17 अक्टूबर (वार्ता) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के 55 मामले सामने आए हैं और इन सबके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की प्रवर्तन कार्यबल (ईटीएफ) की 141वीं बैठक 16 अक्टूबर को हुई जिसमें 25 सितंबर से नौ अक्टूबर तक की अवधि में किए गए निरीक्षणों और नियमों के अनुपालन की समीक्षा की गई। इस दौरान कुल 124 निरीक्षण किए गए, जिनमें निर्माण एवं विध्वंस स्थलों के छह, औद्योगिक क्षेत्र के 54 और डीजल जनरेटर (डीजी) सेट से संबंधित 64 निरीक्षण शामिल हैं। उल्लंघन के 55 मामलों में पांच निर्माण एवं विध्वंस स्थलों, 35 औद्योगिक इकाइयों और 15 डीजी सेट से संबंधित हैं। आयोग ने फ्लाइंग स्क्वॉड को रेड और ऑरेंज श्रेणी के उद्योगों के निरीक्षण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।

उल्लंघन के मामलों में दो निर्माण एवं विध्वंस परियोजनाओं और तीन औद्योगिक इकाइयों को बंद करने तथा औद्योगिक एवं डीजी क्षेत्रों की 12 इकाइयों को सील करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने, दोबारा निरीक्षण करने, मामलों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को भेजने तथा संबंधित परियोजना संचालकों और अधिकारियों को परामर्श एवं पत्र जारी करने जैसे कदम भी प्रस्तावित किए गए हैं।

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