
पांढुरना,जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन अधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स के दुकानों का औचक निरीक्षण के दौरान पांढुरना नगर के चार तथा सौसर के पीपला नारायण वार की एक मेडिकल दुकानों में कई तरह की खामियां पाए जाने पर इन मेडिकल स्टोर्स के समय अवधि के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिए गए है,इस दौरान यदि यह मेडिकल स्टोर्स संचालक दुकान खुली रख व्यवसाय करते पाए जाने पर इन पर सख्त कार्यवाही करने की हिदायत भी दी है।
1 जुलाई को किया था औचक निरीक्षण 000
गौरतलब हो कि नगर के विभिन्न मेडिकल स्टोर्स में कई तरह ही अनियमितता पाए जाने की लगातार मिल रहीं शिकायतों को जिला कलेक्टर नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा गंभीरता से लेते हुए विभाग के अधिकारियों को सभी मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे,जिसके तहत खाद् औषधि विभाग द्वारा नगर के लगभग सभी मेडिकल स्टोर्स का बीते 1 जुलाई 2026 का किए गए औचक निरीक्षण के दौरान नगर के पांच मेडिकल स्टोर्स में कई तरह की कमियां पाई गई थी,जिससे मेडिकल स्टोर्स संचालक की घोर लापरवाही मानते हुए विभाग द्वारा इन्हें नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया था,लेकिन यह स्टोर्स संचालक संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए।
इन मेडिकल के लाइसेंस हुए निलंबित 000
इसी के चलते खाद्य औषधि विभाग द्वारा नगर के शाह पेट्रोल पंप के सामने संचालित महालक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स के संचालक निलेश पराडकर का लाइसेंस तीन दिन के लिए इसी प्रकार नगर के अमरावती मार्ग पर पुराने शासकीय चिकित्सालय के काँम्पलेक्स में संचालित प्रणव मेडिकल के संचालक शेषराव कोरडे का लाइसेंस सात दिनों के लिए,गुजरी बाजार स्थित विकास मेडिकल के संचालक नितिन कुमार खरवड़े का लाइसेंस सात दिनों के लिए,पीपला नारायण वार के आर्या मेडिकल स्टोर के संचालक श्रीमती मीना कुमारी जायसवाल का लाईसेंस पाच दिनों के लिए,नगर के जय स्तंभ चौक के पास नवदुर्गा मेडिकल स्टोर्स के संचालक राजेंद्र भांगे का लाइसेंस सात दिनों के लिए निलंबित करने के आदेश आज 24 सितंबर को विधिवत जारी कर इन मेडिकल स्टोर के संचालकों को दे दिए है, साथ ही इस निलंबन अवधी में मेडिकल स्टोर्स शुरू रख दवाइयों का व्यापार करते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही करने की भी हिदायत दी है।
