खरगोन। एक जुलाई 2024 से नए कानून को लागू किया जा रहा है। जिसमें आमजन के अधिकारों व पुलिस को कुछ विशेष दायित्व इस कानून में दिए गए हैं। नए कानून के प्रचार- प्रसार करने के लिए पुलिस शहर की विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट्स को प्रशिक्षण और नए कानून का ज्ञान देने के लिए जागरुकता अभियान चलाएगी।
एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू हो रहे है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए विवेचना अधिकारी प्रशिक्षित होकर कार्यवाही करेंगे तथा आमजन भी इस संबंध में जागरूक रहे, इसी को ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक संस्थान एवं गणमान्य नागरिकों को पुलिस अधिकारियों द्वारा नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारें में बैठक, कार्यशालाएं आयोजित कर जागरुक किया जाएगा। नए तीनों कानूनों के तहत जीरो एफआइआर, ऑनलाइन पुलिस शिकायत, इलेक्ट्रानिक माध्यमों से समन भेजना और घृणित अपराधों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी जरूरी जाएगी। इन कानूनों से सुलभ जांच और त्वरित न्याय का होगा अहम प्रविधान। नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाया गया है एवं हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया गया है।