एमपी एमएलए कोर्ट का आया फैसला
ग्वालियर: ग्वालियर के एमपी एलएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त कर दिया है। कोर्ट ने सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत दिग्विजय सिंह को दोषमुक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप था कि 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर आईएसआई के लिए जासूसी करने की बात कही थी। जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और एडवोकेट अवधेश भदौरिया ने मानहानि का परिवाद दायर किया था जिसमें मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत देते हुए दोषमुक्त कर दिया है।
मंगलवार को दिग्विजय सिंह मानहानि के एक मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुये थे। न्यायालय में चल रहे मामले में न्यायालय ने अंतिम सुनवाई के बाद पूर्व मुख्यमंत्री को दोषमुक्त कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के दौरान पाया कि अधिवक्ता अवधेश सिंह के द्वारा दायर किया गया परिवाद सेक्शन 499 के अपवाद 9 के तहत आता है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दूसरे के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि लांछन अच्छे विश्वास में उसके हितों की सुरक्षा के लिए लगाया जाए। उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के साथ उन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने जैसा आरोप लगाया था।