पाकिस्तान-सिफर मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुरेशी


इस्लामाबाद, (वार्ता) पाकिस्तान की जेल में बंद तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी ने सिफर मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

मीडिया रिपोर्टों में यह जानकारी दी गयी।

वह इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) के आठ नवंबर के फैसले को रद्द करने का अनुरोध कर रहे हैं।

जियो न्यूज के अनुसार पूर्व विदेश मंत्री की याचिका में उपरोक्त तारीख पर उनकी गिरफ्तारी के बाद की जमानत याचिका को खारिज करने के इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई है।

आज वरिष्ठ राजनेता की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि आईएचसी ने मामले में तथ्यों का उचित आकलन नहीं किया।
याचिका में कहा गया, “याचिकाकर्ता के खिलाफ आधारहीन और राजनीति से प्रेरित मामला बनाया गया है।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि अदालतों ने वरिष्ठ अदालतों द्वारा आयोजित जमानत के मूल सिद्धांतों पर उचित विचार नहीं किया।

इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि आईएचसी का आदेश इस तथ्य पर उचित विचार करने में विफल रहा कि याचिकाकर्ता की भूमिका मुख्य आरोपी से अलग है और 3 मार्च को चालान में उल्लिखित याचिकाकर्ता के खिलाफ एकमात्र आरोप एक सार्वजनिक सभा में दिए गए भाषण के हैं।

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने भी इस महीने की शुरुआत में सिफर मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कुरेशी की जमानत याचिका दायर की गई थी।


नव भारत न्यूज

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