बेंगलुरु, (वार्ता) बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने कर्नाटक महर्षि वाल्मिकी अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड से जुड़े करोड़ों रुपये के घोटाले के मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बी नागेंद्र को सोमवार को जमानत दे दी।
जमानत आदेश में नागेंद्र को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत राशि जमा करने की आवश्यकता है। अदालत ने आगे निर्देश दिया कि उसे गवाहों को प्रभावित नहीं करना चाहिए या जांच से बचना नहीं चाहिए।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जुलाई में नागेंद्र को निगम निधि के दुरुपयोग की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया था। उन पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान निजी खर्चों और राजनीतिक समर्थन के लिए डायवर्ट किए गए फंड में से 20.19 करोड़ रुपये का इस्तेमाल करने का आरोप है।