० हनुमान मंदिर कपुरी कोठार के नाम से वाट्सएप ग्रुप एवं फेसबुक में असत्य पोस्ट और कमेंट करने वालों के खिलाफ शिकायत की डीएसपी द्वारा की जा रही जांच
नवभारत न्यूज
सीधी 10 अक्टूबर। सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी जानकारी प्रसारित कर धार्मिक उन्माद एवं सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे का प्रयास करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई थी। जिसकी जांच उप पुलिस अधीक्षक सीधी को सौंप दी गई है। गहनता से निष्पक्ष जांच हुई तो झूठी जानकारी प्रसारित करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है।
उक्त आशय कि जानकारी देते हुये आदित्य नारायण सिंह ने बताया कि अनुरूद्ध मिश्र ने अपने मोबाइल नम्बर से 17 सितम्बर 2024 को समय 3:37 बजे हनुमान मंदिर कपुरी कोठार के नाम से वाट्सएप में ग्रुप बनाकर दर्जनों लोगों को ग्रुप एडमिन बनाया गया और उसके बाद हनुमान मंदिर बिकने, पुजारी को हटाने आदि तरह-तरह के भडक़ाने वाले पोस्ट एवं बिना साक्ष्य के असत्य एवं झूठा व्यक्ति विशेष पर आरोप लगाकर आम जनता को गुमराह करने, उनसे विवाद करने हेतु भडक़ाने के साथ विवादस्पद पोस्ट डलवाकर अफवाह फैला जन भावनाएं भडक़ाने की कोशिश की गई थी। इतना ही नही उक्त वाटसअप ग्रुप में फरार आरोपी, मद्रक व्ययों के आरोपी एवं आदतन अपराधियों को भी एडमिन बनाया गया ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़े और अराजकता का महौल उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी ग्रुप में एडमिन है और वह आपत्तिजनक पोस्टों पर कोई आपत्ति नही करता तो पोस्ट करने वाला और एडमिन दोनों दोषी माने जाते है। श्री सिंह ने बताया कि जिस न्यास के संबंध में कुछ लोगों द्वारा गलत अफवाह फैलाकर धार्मिक उन्माद फैलाया गया। उसकी कार्यवाही 13 सितम्बर के बाद समाप्त हो गई थी। इस बात कि जानकारी होते हुये भी हनुमान मंदिर कपुरी कोठार न्यास में शामिल नही है और प्रस्तावित न्यास पंजीयन का आवेदन वापस ले लिया गया है इसके बाबजूद भी 17 सितम्बर को वाटसअप ग्रुप बनाकर धार्मिक उन्माद फैलाने एवं सामाजिक सौहार्द बिगडऩे का प्रयास किया गया।
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कार्यवाही का यह है प्रावधान
यदि कोई व्यक्ति किसी के कह देने मात्र से बिना किसी साक्ष्य के किसी व्यक्ति पर आरोप लगता है और लगाये गये आरोप को सिद्ध नही कर पता तो उसके खिलाद्बक्त शिकायत पर धारा 353 के तहत मामला दर्ज कर पुलिस कार्यवाही कर सकती है। जान-बूझकर किसी धर्म या जाति के बारे में गलत जानकारी, अफवाह, धार्मिक उन्माद व चौकाने वाली खबरें फैलाता है तो उसके विरूद्ध धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही हो सकती है। यही नही अफवाह फैलाकर जन भावनाएं भडक़ाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 505 एवं फेसबुक पर किसी के बारे में बिना किसी ठोस आधार के ऐसी पोस्ट करना व कमेंट करना जिससे उसके सम्मान को ठेस पहुंची तो ऐसी पोस्ट करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज हो सकता है।
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इनका कहना है
कपुरी कोठार मामले के शिकायत की जांच मिली है। शिकायत के बिन्दुओं एवं उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर जांच में प्रारंभिक तौर पर अनावेदकगणों को सूचना देकर बुलाकर पूंछताछ की जायेगी।
गायत्री तिवारी, डीएसपी मुख्यालय-सीधी
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