जबलपुर: विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने अधारताल तहसीलदार हरिसिंह धुर्वे सहित अन्य पर भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े बहुचर्चित प्रकरण में सह आरोपी महिला अमिता पाठक की अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। आवेदिका की ओर से कहा गया कि अधारताल में तहसीलदार व पटवारी सहित अन्य के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी अधारताल ने विजय नगर थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। सभी पर नामांतरण प्रकरण में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है।
इसी मामले में आवेदिका को भी सह आरोपी बनाया गया हे। जबकि वास्तविकता यह है कि उक्त प्रकरण में आवेदिका महज सद्भाविक क्रेता मात्र है, इसके अलावा उसकी अन्य कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं है। विशेष अदालत ने इस तर्क से सहमत होकर अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।