सतना 30 सितंबर /जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा-5 के अन्तर्गत जिले के 1 आदतन अपराधी को सम्पूर्ण सतना जिला एवं समीपवर्ती जिला पन्ना, रीवा, मैहर की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक थाना सिटी कोतवाली के अंर्तगत ग्राम उमरी (महदेई) निवासी अरविन्द सिंह उर्फ छोटे उर्फ छोटू पिता योगेन्द्र सिंह उर्फ लवकुश सिंह उर्फ लवकेश सिंह उम्र 25 वर्ष को उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए एक वर्ष की कालावधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।
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