विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ दायर चुनाव याचिका में बैंक मैनेजर को हाईकोर्ट ने किया तलब

लोन संबंधित जानकारी के संबंध में

जबलपुर। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देने वाले याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने एसबीआई अशोक गार्डन ब्रांच मैनेजर को समंस जारी कर व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है अनावेदक बैंक मैनेजर को आने जाने के लिए प्रथम श्रेणी की टिकट तथा खर्च के लिए पांच हजार रुपये जमा करें। लोन से संबंधित दस्तावेज फर्जी जाये जाने तो याचिकाकर्ता उक्त राशि का भुगतान अनावेदक को करेंगे। याचिका पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है।

गौरतलब है कि भोपाल मध्य से भाजपा के हारे उम्मीदवार ध्रुव नारायण सिंह ने कांग्रेस के उम्मीदवार आरिफ मसूद के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ मसूद ने खुद तथा पत्नी के नाम लिये गये बैंक लोन का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में नहीं किया था। उन्होंने नामांकन पत्र में उक्त जानकारी जानबूझकर छुपाई थी।

कांग्रेस विधायक ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया था कि बैंक द्वारा लोन संबंधित जो दस्तावेज पेश किये गये है, वह फर्जी है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट को लोन संबंधित दस्तावेजों की जांच के निर्देश दिये है। हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परिपालन करते हुए लोन संबंधित दस्तावेज के साथ बैंक मैनेजर को तलब किया है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि अनावेदक का यह भी आरोप है कि किसी बिल्डर द्वारा अलगाव के कारण बैंक कर्मियों के साथ सांठगांठ कर लोन स्वीकृत करवाने के आरोप पर भी प्रकाश डाल सकते हैं।

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