भोपाल, 04 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (2025) कार्य से संबंधित प्रारंभिक गतिविधियों की आज यहां राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखवीर सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार श्री सिंह ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक की। उन्होंने मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2025 के अंतर्गत जिलों में चल रही “प्री-रिवीजन” गतिविधियों के संबंध में चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए।
श्री सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी फोटो निर्वाचक नामावली के कार्य को गंभीरता से लें। ‘बीएलओ’ अनिवार्य रूप से मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करें और प्रतिदिन की प्रगति की रिपोर्ट दें। मतदाता सूची में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2025 के अंतर्गत प्रारंभिक गतिविधियां हाल ही में 20 अगस्त से शुरू हो गई हैं। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) प्रत्येक घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी सतर्कता के साथ किया जाये, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
श्री सिंह ने कहा कि मतदाता सूची में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम न हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। साथ ही ‘फॉर्म 7’ के माध्यम से ऐसे मतदाता, जिनका नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज है, उसे हटाने की कार्रवाई करें। ‘फॉर्म 8’ भरकर मतदाता वोटर आईडी कार्ड में त्रुटियों का संशोधन भी इस दौरान करा सकते हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए।
श्री सिंह ने कहा कि मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर मतदान केंद्र का फोटो ‘एप’ पर अपलोड करें। जर्जर मतदान केंद्र की जगह नए मतदान केंद्र बनाए जाने का प्रस्ताव भेजें। एक परिवार के सदस्यों का नाम एक ही मतदान केंद्र एवं एक पार्ट पर होना चाहिए। मतदान केंद्र की दूरी दो किलोमीटर से अधिक न हो और एक मतदान केंद्र पर 1500 से अधिक मतदाताओं की संख्या न हो, यह भी सुनिश्चित करें।
श्री सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से रिहायशी कॉलोनियों, बड़ी सोसायटियों और बहुमंजिला इमारत (कॉलोनियों) में भी आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियों के कम्युनिटी हॉल या फिर सोसायटी के ऑफिस को मतदान केंद्र बनाया जा सकता है।
श्री सिंह ने कहा कि जिन युवाओं की उम्र 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे युवा मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जो युवा 1 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुडवाने के लिए अग्रिम रूप से अपना आवेदन कर सकते हैं। नये मतदाता का वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आसानी से घर पहुंच जाएगा।