*भोपाल ।* प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन प्रताप नारायण यादव द्वारा लक्ष्मण अहिरवार, कनिष्ठ सहायक जिला कार्यलय रीवा को कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं अनियमितता के कारण निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में श्री अहिरवार का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार इन्हें निर्वाह भत्ता देय होगा।
उल्लेखनीय है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशानुसार कार्पोरेशन के कतिपय जिलों में चावल के भौतिक सत्यापन किये जाने के लिये जांच दल का गठन किया गया था। रीवा जिले के लिये गठित जांच दल द्वारा राइस मिलों का भौतिक सत्यापन करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि लक्ष्मण अहिरवार कनिष्ठ. सहायक जिला कार्यालय रीवा द्वारा बिना जिला प्रबंधक की पूर्वानुमति के स्वंय के हस्ताक्षर से चिन्हित मिलर्स को सीएमआर चावल कार्पोरेशन में जमा कराने के लिये पत्र जारी किया गया है। उनका यह कृत्य स्वेच्छाचारिता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है तथा कदाचरण की श्रेणी में आता है।