वेतन वृद्धि रोकने पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। वेतन वृद्धि रोके जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने मप्र हाईकोर्ट ने मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से पूछा है कि याचिकाकर्ता जूनियर इंजीनियर की वेतनवृद्धि रोकने संबंधी आवेदन का निराकरण क्यों नहीं किया गया। एकलपीठ ने मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर के चीफ इंजीनियर, सिवनी के अधीक्षण यंत्री व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सिवनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर पदस्थ अमित कुमार

सिंह की ओर से अधिवक्ता रवीन्द्र श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि जुलाई 2021 में वितरण ट्रांसफार्मर की फेल्युअर दर 5 प्रतिशत से अधिक पाए जाने पर याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से कारण बताओं नोटिस का जवाब पेश किया गया था। इसके बावजूद कंपनी ने याचिकाकर्ता की एक वेतनवृद्धि रोकने का निर्णय लिया। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने उच्चाधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर उक्त निर्णय को निरस्त करने की मांग की। अभ्यावेदन पर कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।

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