एमपी में अब बोरवेल कराने से पहले भूस्वामी को लेनी होगी परमिशन 

– हादसा होने पर पहले भूस्वामी के खिलाफ होगी FIR दर्ज.

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 अगस्त. मध्य प्रदेश में खुले बोरवेल को लेकर सरकार सख्त हो गई है. समझाइश के बाद भी बोरवेल मालिक लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके बाद अब शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रदेश में अब खुले बोरवेल की वजह से होने वाली दुर्घटना पर भूस्वामी के खिलाफ FIR होगी। साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसे लेकर नया कानून लागू कर दिया गया है।

 

खुले बोरवेल में इंसानों के गिरने से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया कानून लागू कर दिया है। इसके तहत अब न सिर्फ FIR होगी, बल्की 25 हज़ार रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। दुर्घटना में बचाव कार्य मे जो पैसे खर्च होंगे, वह भी ड्रिलिंग एजेंसी और भूमि स्वामी से वसूला जाएगा। निष्क्रिय बोरवेल को भी 3 महीने के अंदर बंद करना होगा। खुले बोरवेल की शिकायत करने वालों को पुरस्कार भी मिलेगा। अब नलकूप और बोरवेल खनन का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास होगा.

अधिकारियों ने बताया कि ड्रिलिंग एजेंसी को बोरवेल या नलकूप की ड्रिलिंग के पहले निर्धारित वेब पोर्टल पर डाटा भरकर ड्रिल करने के लिए अनुमति लेनी होगी। ड्रिलिंग एजेंसी को ड्रिलिंग स्थल, भूमि स्वामी के संबंध में पूरी जानकारी देंगे।

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