नयी दिल्ली, 21 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने देश में परिचालित सभी सोशल मीडिया मंचों को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की हाल की घटना में मृतक के नाम ,वीडियो और तस्वीरों के अपने नेटवर्क पर प्रसार से हटाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने को बुधवार को कहा।
इन मंचों को इस इस निर्देश के अनुपालन के संबंध में कृत कार्रवाई की जानकारी मंत्रालय को देनी होगी।
मंत्रालय ने कहा है कि इस निर्देश का अनुपालन न करने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और नियामक कार्रवाई हो सकती है।
न्यायालय ने वहां एक प्रशिक्षु डाक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की घटना का स्वत: संज्ञान लिया है और कल इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान आयोग ने सोशल मीडिया मंचों को मृत महिला की पहचान के संदर्भ में उसके नाम, फोटो और वीडियो आदि के संबंध में सभी प्रचारित-प्रसारित हो रहे पोस्ट हटाने को कहा।
मेइटी की आज जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है , “न्यायालय ने एक निषेधाज्ञा आदेश के माध्यम से निर्देश दिया है कि मृतक के नाम के सभी संदर्भ, साथ ही मृतक को दर्शाने वाली कोई भी तस्वीर और वीडियो क्लिप, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिए जाएं। ”
न्यायालय ने यह निर्देश संबंधित घटना से संबंधित संवेदनशील सामग्री के प्रसार के बारे में चिंताओं के बाद जारी किया गया है।
मेइटी ने न्यायालय के आदेश के अनुसार आज निर्देश दिए हैं कि उपरोक्त घटना में मृतक के नाम, तस्वीरों और वीडियो क्लिप के सभी संदर्भों को इस आदेश के अनुपालन में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुरंत हटा दिया जाएगा।”
मेइटी ने न्यायलय के आदेश को ध्यान में रखते हुए कहा है कि इस मामले में व्यक्तियों की गोपनीयता और गरिमा की रक्षा के लिए न्यायालय के निर्देश का पालन करना महत्वपूर्ण है और इसका तत्काल अनुपालन किया जाना आवश्यकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय सभी सोशल मीडिया कंपनियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता है कि ऐसी संवेदनशील जानकारी को आगे प्रसारित न किया जाए।