बीएनएस के तहत रातीबड़ पुलिस ने की कार्रवाई
भोपाल, 20 अगस्त. एक जुलाई 2024 से देशभर में नए कानून लागू हो चुके हैं. भोपाल की रातीबड़ थाना पुलिस ने एक युवती की रिपोर्ट पर युवक के खिलाफ नए कानूनों के तहत शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज किया है. पूरे शहर में इस प्रकार का यह पहला केस दर्ज है, जिसमें शादी का झूठा वादा करके युवती के साथ शारीरिक संबंंध बनाए गए और बाद में वादे को पूरा नहीं किया गया. यह कार्रवाई एक निजी कालेज के प्रोफेसर के खिलाफ की गई है. पुलिस के मुताबिक 28 वर्षीय युवती पूर्व में एक प्रायवेट कालेज में अस्सिटेंट प्रोफेसर थी. करीब दो साल पहले दिसंबर 2022 में बच्चों के एडमीशन के सिलसिले में उसकी मुलाकात 32 वर्षीय मिथुन नामक युवक से हुई थी. मिथुन रातीबड़ में रहता है और एक निजी कालेज में प्रोफेसर है. बाद में दोनों का मिलना-जुलना होने लगा. इस दौरान मिथुन ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने मान लिया. जून 2023 में मिथुन युवती को अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. वह बाद में भी युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. कुछ दिनों बाद मिथुन ने किसी दूसरी युवती से शादी कर ली, तो पीडि़ता ने उससे मिलना जुलना बंद कर दिया. शादी के कुछ समय बाद मिथुन ने युवती को बताया कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर उसके साथ शादी कर लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. पिछले दिनों जब दोबारा मिथुन ने युवती पर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डाला तो पीडि़ता ने थाने जाकर शिकायत कर दी. पुलिस ने नए कानून की धारा 69 के तहत पीडि़ता की रिपोर्ट पर मिथुन के खिलाफ शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कर लिया है. भोपाल शहर में नए कानून के तहत दर्ज की गई यह अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है.