विशेष न्यायाधीश द्वारा पाक्सो एक्ट के तहत सुनाया गया फैसला
सिंगरौली : आज मंगलवार को देवसर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश द्वारा पाक्सो एक्ट के तहत एक युवक को तीन अलग-अलग धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास सहित 7 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।लोक अभियोजन मार्कण्डेय मणि त्रिपाठी के द्वारा इस संबंध में बताया गया कि पीडि़ता 25 जुलाई 2018 को गढ़वा थाना में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था कि वह कक्षा 10 वीं बरवाडीह शासकीय स्कूल की छात्रा है। जहां वह 17 जुलाई को सुबह घर से 10 बजे पढऩे स्कूल के लिए निकली थी। रास्ते में अमरेश उर्फ कल्लू अग्रहरी पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ग्राम खण्डदेपुर थाना घोरावल जिला सोनभद्र अपने भाई बबलू के घर ले गया।
जहां आरोपी के भाई ने उसे अपने घर से भगा दिया तब आरोपी पीडि़ता को रात में 2 बजे अपने घर बरवाडीह ले आया। जिस पर पीडि़ता के साथ गलत काम किया। जिसके बाद आरोपी पीडि़ता को अपने मामा के घर ले गया और 18 जुलाई 2018 को पीडि़ता के पिता बेटी को खोजते हुए उसके मामा के घर पहुंच गये। जहां से पीडि़ता को अपने साथ लेकर आये। तब पीडि़ता ने अपने साथ गलत हुए घटनाक्रम की जानकारी माता-पिता को दी। जिस पर माता-पिता पीडि़ता के साथ गढ़वा थाना पहुंच आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366 ए, 376 भादवि एवं 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कराया।
जहां आज मंगलवार को न्यायालय देवसर में विशेष न्यायाधीश व पाक्सो एक्ट के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को धारा 363 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 1 हजार रू. अर्थदण्ड, धारा 366 ए के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1 हजार रू.अर्थण्ड तथा धारा 376 के तहत 3 वर्ष का कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस तरह से आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास का सजा सुनाया गया है।