खरगोन। सावधान! यदि आप सोशल मीडिया पर बिना जाने कोई कंटेंट पोस्ट कर रहे है और वह भ्रामक, आपत्तिजनक या अश्लील हुआ तो आप कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते है। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को सामने आया है जहांं, सोशल मीडिया के वाट्सएप प्लेटफार्म पर भ्रामक अश्लील पोस्ट करने पर दो लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है।
कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 13 अक्टूबर को 2024 को शहर के व्हाट्सप्प ग्रुप पर एक मोबाईल नंबर धारक बंगलादेश में हुई घटना के संबध में बिना उस विडियो की सत्यता जाने एक भ्रामक एवं अश्लील विडियो को वायरल कर दिया। उक्त घटना के संज्ञान में आते ही पुलिस टीम के द्वारा विडिओ को वायरल करने वाले व्यक्ति आशीष पाल को हिरासत में ले लिया। उक्त विडिओ को वायरल आने के बारे में पूछने पर उसने संजय चंदेल निवासी खरगोन के द्वारा भेजना बताया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। पुलिस सोशल मीडिया/ व्हाटसअप पर इस भ्रामक जानकारी फैलाने वाले व्हाटसअप ग्रुप के एडमिन एवं उसके व्हाटसअप से जुड़े साथीयो को भी भ्रामक जानकारी को शेयर कर अन्य गु्रप में न भेजने के संबध में नोटीस तामिल करा रही है। पुलिस ने अपील की है कि कोई भी फोटो, विडियो,, टेम्पलेट, ऑडिओ, रील, क्लिप, कमेंट्स आदि की सत्यता एवं प्रामाणिकता की जांच किए सोशल मीडिया पर शेयर, लाइक या सबस्क्राईब नहीं करे।