सागर, मध्यप्रदेश के सागर संभागायुक्त डाॅ वीरेन्द्र सिंह रावत ने छतरपुर जिले के प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरीहार ऋषि कुमार त्रिपाठी को वेतन भुगतान के संबंध में कथित पैसे मांगे जाने पर तत्काल प्रभार से निलंबित कर दिया है।
कुमार त्रिपाठी को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला छतरपुर के विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरीहार के संबंध में सोशल मीडिया पर प्राचार्य की रिश्वतखोरी का वायरल ऑडियों एवं 26 मार्च को प्रसारित समाचार के अनुक्रम में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण एवं सहायक संचालक, सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त दल द्वारा उक्त प्रकरण की जाँच की गई। जॉच उपरांत प्राप्त जॉच प्रतिवेदन अनुसार प्रभारी प्राचार्य शास.उ.मा.वि. गौरीहार एवं प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी गौरीहार ऋषि कुमार त्रिपाठी को प्रथम दृष्ट्या दोषी पाया गया।
वेतन भुगतान के संबंध में
जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन एवं परिशीलन उपरांत कु रेखा भुरजी का वेतन माह अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक का वेतन माह मार्च 2024 में होने से प्रदर्शित होता है कि ऋषि कुमार त्रिपाठी द्वारा वेतन भुगतान हेतु राशि न दिये जाने के कारण संबंधित को विलंव से भुगतान किया गया है। वेतन भुगतान के संबंध में कथित पैसे मांगे जाने संबंधी वायरल हुये आडियों के संबंध में श्री त्रिपाठी के माेबाइल डिटेल्स का परीक्षण करने पर कॉल डिटेल्स हटाया जाना पाया गया है। जाँच में सोशल मीडिया/वाट्सएप पर नवनियुक्त शिक्षक से पैसे मांगे जाने संबंधी वायरल ऑडियों की प्रथम दृष्टया पुष्टि पायी गयी है।
तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
श्री ऋषि कुमार त्रिपाठी का उक्त कृत्य गंभीर अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, अनुशासनहीनता का द्योतक एवं पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर म०प्र० सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लघंन है। जिसके अन्तर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर नियत किया गया हैं। निलंबन अवधि में श्री त्रिपाठी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।