इस्लामाबाद, 03 अगस्त (वार्ता) पाकिस्तान की संघीय राजधानी इस्लामाबाद की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने शनिवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के सूचना सचिव रऊफ हसन को आतंकवाद से संबंधित एक मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
‘जियो न्यूज’ की रिपोर्ट के अनुसार, पीटीआई के सूचना सचिव को पीटीआई के अंतरराष्ट्रीय मीडिया समन्वयक अहमद जांजुआ के एक बयान के आलोक में 31 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने दावा किया था कि जांजुआ ने आतंक भड़काने के लिए पैसे दिए थे।
मीडिया रिपोर्टों के अवुसार, एटीसी जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने हसन की सात दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।
पीटीआई नेता के वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए और अपनी दलीलें पेश कीं। उन्होंने अपने मुवक्किल की गिरफ्तारी के बाद जमानत की अपील भी दायर की, जिस पर कोर्ट ने छह अगस्त के लिए नोटिस जारी किया है।
बुखारी ने कहा कि वह पिछली सुनवाई के फैसले पर अदालत के ध्यान में कुछ लाना चाहते थे कि हसन के बैंक खातों का विवरण ऑनलाइन भी जांचा जा सकता है।
न्यायाधीश ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर एटीसी में नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या पीटीआई नेता के कॉल डेटा, बैंक हस्तांतरण या बैठक का विवरण प्राप्त किया गया था।