सतना 2 अगस्त/मैहर जिले में जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानी बाटड ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 धारा-5 (ख) तथा 5 (ए) के अन्तर्गत जिले के 2 आदतन अपराधियों को सम्पूर्ण मैहर जिला एवं समीपवर्ती जिला सतना, रीवा, सीधी, शहडोल, कटनी, पन्ना एवं उमरिया जिले की राजस्व सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए हैं।
जिला दण्डाधिकारी के आदेश के मुताबिक थाना नादन देहात अंर्तगत नादन निवासी रामनिवास साहू पिता बाबूलाल साहू उम्र 20 वर्श तथा थाना ताला अंर्तगत आमिन निवासी दसई उर्फ रामजी केवट पिता दादूभाई उर्फ भइयालाल केवट उम्र 37 वर्श को उपरोक्त जिलों की सीमाओं से बाहर जाकर अपना आचरण सुधारने के निर्देश देने के साथ ही बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए क्रमशः 3 माह और 6 माह की अवधि तक इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने का आदेश दिया गया है।