हाईकोर्ट ने कार्यवाही पर रोक लगाते हुए स्टेटस रिपोर्ट पेश करने निर्देश
जबलपुर। छिंदवाड़ा जिला प्रशासन पर खड़ी फसल को नष्ट करने का खिलाफ दायर अपील की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ में कार्यवाही पर रोक लगा दी। युगलपीठ ने निर्देश जारी किये है कि 24 घंटों में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाये। अपील पर अगली सुनवाई 30 जुलाई को निर्धारित की गयी है।
याचिकाकर्ता बलराम सोनी की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि उन सहित 29 किसानों ने सरकारी जमीन पर मक्के की फसल लगाई थी। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर खेती करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया था। फसल तैयार हो खडी को हटाने की कार्यवाही को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट ने याचिका दायर की गयी थी। एकलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है।
याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता सौरभ शर्मा ने युगलपीठ को बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा खड़ी फसल को नष्ट किया जा रहा है। अधिकांश फसल को नष्ट कर दिया गया है। युगलपीठ ने अपील की सुनवाई के बाद कार्यवाही पर रोक लगाते हुए उक्त निर्देश जारी किये।