नवभारत न्यूज
रीवा, 29 जुलाई, नगर निगम आयुक्त डॉ0 सौरव सोनवणे के निर्देशानुसार नगर निगम राजस्व अमले द्वारा संपत्तिकर बकायादारों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए उनकी दुकानों/कार्यालय भवन/होटल पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई. वार्ड क्र. 04 में सुमित्रा मैरिज हॉल संपत्तिकर बकाया राशि रू. 237320/-, वार्ड क्र. 16 प्रकाश कुमार कछवाहा होटल हरिओम संपत्तिकर बकाया राशि राशि रू. 395308/-, वार्ड क्र. 04 राजीव लोचन द्विवेदी सम्पत्तिकर बकाया राशि रू. 101033/- एवं श्रीमती रामप्यारी पति प्रयागदत्त कार्यालय काग्रेस संपत्तिकर बकाया राशि रू. 209588/- न जमा किये जाने पर सील किया गया. यह कदम उन भवन स्वामियों के खिलाफ उठाया गया है, जिन्होंने लंबे समय से संपत्तिकर का भुगतान नहीं किया है. इस कार्यवाही का उद्देश्य शहर में संपत्तिकर संग्रहण को बढ़ावा देना और बकायादारों को नियमित रूप से कर का भुगतान करने के लिए प्रेरित करना है. निगम ने पहले ही बकायादारों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी कर का भुगतान नहीं होने पर यह सख्त कदम उठाया गया है. बकायादारों के विरूद्ध यह कार्यवाही निगम आयुक्त के निर्देशों पर लगातार जारी रहेगी. ऐसे भवन स्वामी जिनका वर्ष 2023-24 तक का सम्पत्तिकर, किराया, जलकर आदि की राशि बकाया है, वह निगम में राशि जमा करें, ताकि ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि निगम को सख्त कार्यवाही करनी पड़े. उक्त कार्यवाही के दौरान उपायुक्त एमएस सिद्दीकी, सहायक आयुक्त रामनरेश तिवारी, राजस्व अधिकारी रावेन्द्र सिंह, नीलेश चतुर्वेदी, राजस्व निरीक्षक रविप्रकाश मिश्र, अतिक्रमण प्रभारी रावेन्द्र शुक्ला, सुखेन्द्र चतुर्वेदी, सहायक राजस्व निरीक्षक विष्णु लखेरा, वरुण रैकवार, ज्ञानेंद्र सिंह, रामरतन द्विवेदी एवं विद्युत, उडऩदस्ता दल के कर्मचारी मौजूद रहे.