*एक जनवरी से लागू हो जाएगी नई व्यवस्था, गाइडलाइन जारी*
ग्वालियर। नेशनल असेस्मेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल (नैक) ने कॉलेज और विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए निरीक्षण की व्यवस्था को खत्म कर सिर्फ दस्तावेजों के आधार पर एक्रीडिटेशन या नॉन एक्रीडिटेशन का दर्जा देने का फैसला लिया हैं। इसको लेकर नैक ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है।
माधव विधि महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ नीति पांडे ने बताया कि निरीक्षण की बजाय दस्तावेजों के आधार पर मिलने वाली मान्यता में दस्तावेजों की भूमिका अहम हो गई है। जिसके दस्तावेज अधूरे हैं या कोई विशेष उपलब्धि नहीं है, उस संस्थान को नैक की मान्यता नहीं मिलेगी। नैक ने मापदंड पहले से ही कही ज्यादा कठिन किए हैं। हालांकि ये व्यवस्था एक जनवरी 2025 से लागू होगी।
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अब ऐसे मूल्यांकन-हर मापदंड के लिए अंक तय
1-करिकुलम -यूनिवर्सिटी- 75 ऑटोनोमस कॉलेज- 75 कॉलेज- 50
2-फैकल्टी रिसोर्सेस-यूनिवर्सिटी- 50 ऑटोनोमस कॉलेज- 50 कॉलेज-100 3-इंफ्रास्ट्रक्चर-यूनिवर्सिटी- 50 ऑटोनोमस कॉलेज-50 कॉलेज- 75
4- लर्निंग एंड टीचिंग-यूनिवर्सिटी- 125 ऑटोनोमस कॉलेज-150 कॉलेज-150
5- स्टूडेंट आउटकम-यूनिवर्सिटी- 100 ऑटोनोमस कॉलेज-125 कॉलेज-100
6- रिसर्च एंड इनोवेशन आउटकम-यूनिवर्सिटी- 125 ऑटोनोमस कॉलेज-100 कॉलेज-50
7- गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन-यूनिवर्सिटी- 100 ऑटोनोमस कॉलेज-100 कॉलेज-12
8-ग्रीनरी एंड अन्य-यूनिवर्सिटी- 75 ऑटोनोमस कॉलेज-75 कॉलेज-75
9-एक्सटेंडेट करिकुलर इंडोस्मेंट: यूनिवर्सिटी- 100 ऑटोनोमस कॉलेज-125 कॉलेज-125
10-फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट: यूनिवर्सिटी- 50 ऑटोनोमस कॉलेज-50 कॉलेज-50