जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस राजमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता निजी आईटीआई संस्थान को काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश दिये हैन।
यह मामला कटनी की एकजुट आईटीआई की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता शासन से मान्यता प्राप्त है और अभी तक उसकी मान्यता समाप्त नहीं की गई है। प्रथम निरीक्षण रिपोर्ट में कुछ कमियां पाई गई थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। उसके बाद दोबारा जांच की गई और कुछ कमियां बताई गईं। याचिकाकर्ता ने वो कमियां भी पूरी कर ली हैं। इसके बावजूद कौशल विकास विभाग द्वारा संस्था को काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जा रहा है। सरकार की ओर से बताया गया कि जांच समिति ने मान्यता निरस्त करने का प्रतिवेदन दिया है, जिस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने संस्था को काउंसलिंग में शामिल करने और छात्रों को एडमिशन लेने की सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिये है।