नयी दिल्ली 23 जुलाई (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि दिवाला मामलों के समाधान में तेजी लाने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में उपयुक्त बदलाव के साथ साथ अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों में सुधार किये जायेंगे तथा उनका सुदृढीकरण किया जायेगा।
श्रीमती सीतारमण ने लोकसभा में पेश आम बजट में कहा कि आईबीसी ने एक हजार से अधिक कंपनियों का समाधान किया है जिसके परिणामस्वरूप रिणदाताओं को 3.3 लाख करोड रुपये से अधिक की प्रत्यक्ष वसूली हुई है। इसके अलावा दस लाख करोड रुपये से अधिक वाले 28 हजार मामलों को स्वीकार होने से पहले ही निपटा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि दिवाला समाधान में तेजी लाने के लिए आईबीसी में उपयुक्त बदलाव अधिकरणों और अपीलीय अधिकरणों में सुधार किये जायेंगे तथा उनका सुदृढीकरण किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त अधिकरणों की भी स्थापना की जायेगी । उनमें से कुछ अधिकरणों को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से मामलों का निर्णय करने के लिए अधिसूचित किया जायेगा।
उन्होंने कहा कि ऋण वसूली अधिकरणों के सुधार और सुदृढीकरण के लिए कदम उठाये जायेंगे। वसूली में तेजी के लिए अतिरिक्त अधिकरणों की स्थापना भी की जायेगी।