एक हजार 935 किग्रा महुआ लहान जप्त कर मौके पर नष्ट

लोकसभा निर्वाचन की आचार संहिता के मद्देनजर कार्यवाही
कुल 46 छापे, 46 प्रकरण, 2.86 कीमत की अवैध सामग्री , 419 लीटर मदिरा जब्त

इंदौर: इंदौर जिला कलेक्टर आशीष सिंह तथा सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन में व सहायक जिला आबकारी अधिकारी रामचरण डाबर के मार्गदर्शन में आज वृत महू के साथ वृत देपालपुर राजमोहल्ला, सांवेर के बल द्वारा महू के भोंडिया तालाब,महू गांव, विश्वास नगर, चोरल आदि क्षेत्रों में दबिश देकर झाड़ियों एवम् गड्ढों में प्लास्टिक के ड्रमों में भरकर छिपा कर रखी भारी मात्रा में कच्ची हाथ भट्टी मदिरा 180 लीटर जप्त की गई. एक हजार 720 किलोग्राम महुआ लहान बरामद कर जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया.
आरोपियों के विरुद्ध 34(1) क एवं च के 12 प्रकरण कायम किए गए जिसमें विवेचना जारी है. जब्त मदिरा का अनुमानित मूल्य 20 लाख 8 हजार रूपये है। कार्रवाई आबकारी उप निरीक्षक भगवान दास अहिरवार, अमर सिंह बघेल, मनीष राठौर, आशीष जैन व प्रियंका शर्मा के द्वारा की गई। कार्यवाही के दौरान आबकारी मुख्य आरक्षक रमेश पालीवाल व आरक्षक ओमप्रकाश राठौर, सावन सिसोदिया, अजय चंद्रवाल, मोहित रैकवार, रवि बघेल, विवेक कनाडे, राहुल जामोद व तरुण चौहान उपस्थित रहे.

इस कार्रवाई को सम्मिलित करते हुए 22 मार्च को जिले कुल 46 स्थानों पर छापे डालकर 46 प्रकरण मप्र आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पंजीबद्ध कर 419 लीटर मदिरा जप्त की गई तथा एक हजार 935 किग्रा महुआ लहान जप्त कर मौके पर नष्ट किया गया. जब्त समस्त सामग्री की कीमत लगभग 2 लाख 86 हजार रूपये है. आबकारी इंदौर द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी है.

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