चिकित्सा अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने थाने पहुंची पीडि़त महिला डॉक्टर
महिला चिकित्सक ने लगाया बीएमओ पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप
परासिया। महिला उत्पीडऩ की शिकार महिला चिकित्सक की शिकायत पर आखिरकार पुलिस को चीप मेडिकल ऑफिसर के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करनी पड़ गई। पुलिस द्वारा पीडि़त पक्ष को प्रदान की गई एफ आई आर में पुलिस ने खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रमोद वाचक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860की धारा 354कऔर354 घ के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। परासिया सिविल अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक ने खंड चिकित्सा अधिकारी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मामले की शिकायत बुधवार को पुलिस में दर्ज कराई। जहां पर पुलिस ने महिला चिकित्सक के बयान दर्ज करते हुए एनसीआर दर्ज कर पीडि़त पक्ष को न्यायालय में जाने की सलाह दी है। महिला चिकित्सक ने मीडिया को दिए बयान में बताया कि परासिया में पदस्थ खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रमोद वाचक द्वारा उन्हें अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हुए छेड़छाड़ का प्रयास किया जाता है। साथ ही अस्पताल में सामग्री के लिए कहे जाने पर कहा जाता है कि इसके एवज में तुम मुझे क्या सर्विस दोगी! इन सब बातों की शिकायत मेरे द्वारा जब जिला कलेक्टर महोदय सहित सी एच एम ओ छिंदवाड़ा के समक्ष की गई तो डॉक्टर प्रमोद वाचन के मित्र इदरीश कुरैशी द्वारा उन्हें प्रलोभन देते हुए कहा गया है कि तुम अपनी शिकायत वापस ले लो इसके एवज में तुम्हें आगामी 6 माह का घर बैठे वेतन एवं अन्य सुविधा मुहिया कर दी जाएगी। यह सब बातें महिला चिकित्सक ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहि। इसके पश्चात पुलिस ने मामले में महिला चिकित्सक को न्यायालय की शरण लेने की सलाह दी है। महिला चिकित्सक के समर्थन में उतरे राज्य स्वास्थ कर्मचारी संघ भोपाल के मीडिया प्रभारी आर के दीक्षित ने बताया की खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रमोद के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की मांग करते हुए बताया कि इस प्रकार के अधिकारी को तत्काल बर्खास्त नहीं किया गया तो राज्य स्वास्थ्य कर्मचारी संघ उग्र आंदोलन का अल्टिमेट दिया था।
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