बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में अदालत ने शिवसेना नेता को जमानत दी

मुंबई, (वार्ता) यहां की एक स्थानीय अदालत ने बीएमडब्ल्यू टक्कर मामले में सोमवार को शिवसेना (मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह) नेता राजेश शाह को जमानत दे दी, जबकि उनके ड्राइवर राजऋषि बिदावत को एक दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।। यह श्री शाह के बेटे मिहिर आर शाह से जुड़ा मामला है।

दुर्घटना में एक मछुआरे कावेरी पी. नखवा की मौत हो गई।

सीवेरे मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत देते हुए उन्हें 15 हजार रुपये का निजी मुचलका जमा करने का निर्देश दिया।

यह घटना रविवार सुबह दक्षिण-मध्य मुंबई के वर्ली इलाके में हुई, तब से मिहिर आर. शाह आधा दर्जन पुलिस टीमों के साथ मुंबई और आसपास के जिलों में उसकी तलाश के बावजूद में फरार है। पुलिस को अंदेशा है कि वह वहां छिपा हो सकता है।

वर्ली पुलिस ने राजेश शाह और बिदावत को गिरफ्तार कर लिया था – जब मिहिर कथित तौर पर नशे में था और तेज गति से गाड़ी चला रहा था, तब बिदावत बीएमडब्ल्यू में मौजूद थे। कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी जिस पर प्रदीप नखवा और उनकी मृत पत्नी कोलाबा के ससून डॉक से मछली खरीदकर घर जा रहे थे।

राजेश शाह और उनके ड्राइवर पर सबूतों को नष्ट करने, मुख्य आरोपी मिहिर को दुर्घटना के बाद भागने में मदद करने और दुर्घटना के बाद कई फोन कॉल करने और अन्य अपराधों का आरोप लगाया गया था।

बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन ने सार्वजनिक और राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित किया और दुर्घटना के लिए जिम्मेदार किसी को भी नहीं बख्शा।

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