बलात्कार के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

नाबालिग पीड़िता उम्र 16 वर्ष दिनांक 28-6-2022 के सुबह करीब 7.00 बजे स्कूटी से पलारी कोचिंग जा रही थी,जैसे ही वह ग्राम रैकापार पहुंची तो देखी कि अक्षय ठाकुर पिता सिताप सिंह ठाकुर उम्र 21 वर्ष निवासी देहवानी तथा अजय कुमार बाहेश्वर पिता राधेश्याम बाहेश्वर उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम बारवाह मोटर सायकल से उसका पीछा करने लगे पलारी बस स्टैंड के पास रोककर उसे अक्षय ने वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए भीमगढ डैम जाने के लिये मजबूर किया और पिडिता को उन्होंने मोटर सायकल में बैठाकर भीमगढ डैम लेकर गये और अक्षय ने धमकी देते हुए पीड़िता के साथ बलात्कार किया तथा अजय भी बलात्कार करने की कोशिश करने लगा तो पीड़िता ने आत्महत्या करने की बोली तो उन्होंने उसे मोटर सायकल में बैठाकर पलारी छोड़ दिये, घर आकर पीड़िता ने घटना की जानकारी उसके माता-पिता को दी और चौंकी छींदा थाना केवलारी में घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, पुलिस ने अपराध क्रमांक 380/22 धारा 341,363,376,(2)(छ),376(d) भादवि धारा 5g, 6 पाक्सो एक्ट
के तहत अपराध पंजीबंद्ध कर विवेचना मे लिया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्‍सो न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमति दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया,माननीय न्‍यायालय द्वारा गवाहों एवं सबूतों से सहमत होते हुए आज दिनाँक 5।7।24 को निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण अक्षय ठाकुर एवं अजय कुमार को 20-20 वर्ष की सजा तथा 3100-3100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

प्रदीप कुमार भौरे, मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, सिवनी।

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