जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट ने नगर परिषद बुजुर्ग जिला अनूपपुर द्वारा परिषद के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के निर्माण संबंधी विवादित बिल भुगतान के मामले में किसी प्रकार की राहत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने मामले में याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की है।यह मामला अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर पालिका के ठेकेदार संजय मोटवानी की ओर से दायर किया गया था।
जिसमें कहा गया कि उन्हें नगर परिषद बुजुर्ग जिला अनूपपुर द्वारा परिषद के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के निर्माण के लिए ठेका प्रदान किया गया था एवं कार्य पूर्ण करने के पश्चात उनका लगभग 10 लाख का बिल का भुगतान नहीं किया गया।
मामले में अनावेदक नगर पालिका परिषद बिजुरी की ओर से अधिवक्ता मनोज कुशवाहा व कौशलेन्द्र सिंह ने पक्ष रखते हुए दलील दी कि याचिकाकर्ता ने जो बिल पेश किये है वह फर्जी है। मौके पर कोई कार्य नहीं पाया गया है। साथ ही यह संविदा के माध्यम से ठेका दिया गया था एवं इसमें विवादित बिल का निराकरण याचिका में नहीं किया जा सकता है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने मामले में याचिकाकर्ता को उचित फोरम में जाने की स्वतंत्रता प्रदान की।