तीन अवैध हॉस्टल भवनों को किया ध्वस्त

ग्रीन बेल्ट पर कर रहे थे निर्माण
प्रशासन और निगम की बड़ी कार्रवाई

इंदौर: अवैध रूप से किये जा रहे निर्माण को हटाने के लिए कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस द्वारा चलाई जा रही संयुक्त मुहिम के तहत लगातार बड़ी कार्यवाही की जा रही है. इसी सिलसिले में आज जिला प्रशासन और निगम के अमले ने पिपलिया पाला क्षेत्र के सर्वांनंद नगर बगैर अनुमति से ग्रीन बेल्ट पर निर्माणाधीन तीन हॉस्टल भवनों को ध्वस्त किया गया. इस कार्यवाही में लगभग 10 हजार वर्ग फीट से अवैध निर्माण हटाया गया. यह कार्रवाई झोन 13 के वार्ड 74 में की गई.
जूनी इंदौर क्षेत्र के एसडीएम घनश्याम धनगर ने बताया कि आज पिपलिया पाला क्षेत्र के सर्वांनंद नगर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट पर बगैर अनुमति से बनाये जा रहे तीन हॉस्टल भवनों को जमींदोज किया गया. इस कार्रवाई में 6 हजार वर्ग फीट पर बन रहे एक तीन मंजिला हॉस्टल भवन से अतिक्रमण हटाया गया. इसी तरह दो-दो हजार वर्ग फीट पर निर्माणाधीन दो होस्टल भवनों के अवैध निर्माण ध्वस्त किये गये. जिला प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण के विरूद्ध यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी. उपरोक्त समस्त रिमूव्हल कार्यवाही में 4 जेसीबी व 6 पोकलेन के माध्यम से रिमूव्हल कार्रवाई की गई. कार्रवाई के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन निरीक्षक अतुल सिंह, रिमूव्हल विभाग के बबलु कल्याणे, 100 से अधिक रिमूव्हल स्टॉफ व अन्य उपस्थित थे.

10 हजार वर्ग फीट निर्माण हटाया
निगम के भवन अधिकारी नागेन्द्रसिंह भदोरिया ने बताया कि निगम आयुक्त के निर्देशानुसार झोन 13 वार्ड 74 के अंतर्गत हरगोविंद नगर में भवन स्वामी श्रीमती राजेन्द्रर कौर अरोरा व श्रीमती हरप्रित कौर अरोरा द्वारा 6 हजार स्के.फीट पर जी प्लस 1 पर बिना अनुमति के अवैध रूप से निर्मित होस्टल को पोकलेन व जेसीबी के माध्यम से रिमूव्हल करने की कार्रवाई की गई. इसके अलावा पिपल्याराव में भवन स्वामी जितेन्द्र तलरेजा द्वारा 2500 स्के.फीट पर अवैध रूप से बिना अनुमति के निर्माणधीन अवैध होस्टल पर रिमूव्हल कार्रवाई की गई. भूरा नगर में भवन स्वामी एपी गोस्वामी द्वारा बिना अनुमति से अवैध रूप से 2 हजार स्के.फीट पर जी प्लस 3 भवन को तोड़ा गया.

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