सतना :भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये जारी निर्वाचन संबंधी समस्त कार्यवाहियों के पूर्ण होने के फलस्वरूप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने आदर्श आचरण संहिता प्रभावहीन होने पर थानों में जमा लायसेंसधारियों के शस्त्र वापस करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जिले के एनडीएएल एंड एएलआईएस पोर्टल में दर्ज शस्त्र लायसेंसधारियों की जानकारी पुलिस अधीक्षक सतना को उपलब्ध कराई गई है।
पोर्टल पर दर्ज लायसेंसधारियों को यूआईएन नंबर भी जारी किये गये है। नियमानुसार केवल ऐसे ही लायसेंसधारियों को शस्त्र वापस किये जायेंगे, जिनके शस्त्र लायसेंस पर यूआईएन नंबर अंकित है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनुराग वर्मा ने वैध अनुज्ञप्तिधारियों के 18 अंको के अंकित यूआईएन नंबर वाले शस्त्र ही प्रदाय करने की अनुमति जारी की है। जारी आदेशानुसार शस्त्र लायसेंस के संबंध में गृह मंत्रालय भोपाल द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2020 को जारी निर्देशानुसार ऐसे अनुज्ञप्तिधारी जिनके द्वारा दो से अधिक आग्नेयास्त्र धारण किये गये हैं। उनका तीसरा शस्त्र कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की अनुमति के बगैर वापस नहीं किया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के लिये जारी की गई अधिसूचना के फलस्वरुप आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो जाने से सतना और मैहर जिले के लायसेंसधारियों के शस्त्र थानों में जमा कराये गये थे। आदर्श आचरण संहिता समाप्त हो जाने के फलस्वरुप वर्तमान स्थिति तक नवीनीकृत एवं पोर्टल अनुसार यूआईएन अंकित शस्त्रों को वापस किया जा रहा है।