एसपी ने किया तीन दिवसीय सेमीनार का उदघाटन
ग्वालियर: एक जुलाई से लागू हो रहा नया कानून नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए है, इसलिए आप सभी इसमें पारंगत हो जाइये। यह बात पुलिस कप्तान धर्मवीर सिंह ने बाल भवन में आयोजित नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के संबंध में तीन दिवसीय सेमीनार में प्रशिक्षण लेने आए अफसरों से कही। इस अवसर पर 250 से ज्यादा उपनिरीक्षक व सहायक उप निरीक्षक मौजूद थे।
एसपी सिंह ने बताया कि अभी तक हम आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कार्रवाई करते थे जो अब भारतीय न्याय सहित, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई करेंगे। नए बदलाव जनता के हित के लिए है, इसलिए जितना समय है उसमें इसे समझ ले, जिससे एक जुलाई से नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के तहत कार्रवाई कर जनता को इसका लाभ मिले। पुलिस कप्तान ने बताया कि तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जिले के करीब 900 से ज्यादा विवेचकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ ही थानों पर भी अलग से इसके प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाएंगे।
सेमीनार में विधि विषेषज्ञ वरिष्ठ एडीपीओ अभिषेक मल्होत्रा, एडीपीओ सतोष शर्मा, मनीष कुमार शर्मा एवं एम.एल. ने द्वारा नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 में नये कानूनों में हुए परिवर्तन एवं प्रक्रिया की प्रासंगिकता के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण में विधि विषेषज्ञों ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों के प्रश्नों के उत्तर देकर उनकी शंका का समाधान भी किया। प्रारंभ में प्रशिक्षण सत्र का विधिवत उद्घाटन पुलिस अधीक्षक ग्वालियर धर्मवीर सिंह द्वारा के द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलित कर किया गया। प्रशिक्षण में प्रधान आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के लगभग 250 प्रतिभागी उपस्थित हुए। सेमीनार में एएसपी अखिलेश रैनवाल, सीएसपी विश्वविद्यालय हिना खान, एसडीओपी बेहट संतोष पटेल, मनीष शर्मा, एमएल गुप्ता सहित अन्य अफसर मौजूद थे