मोरवा पुलिस ने चोरी के 4 आरोपियो को किया गिरफ्तार
सिंगरौली :शासकीय प्राथमिक पाठशाला पंजरेह में 1 मई की रात्रि में चोरी गये सामग्री को बरामद कर चार आरोपियों को गिरफ्तार करने में मोरवा पुलिस को कामयाबी मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 2 मई को प्राथमिक पाठशाला के प्रधानाध्यापक मीना वर्मा मोरवा थाना में विद्यालय का कम्प्यूटर इत्यादि चोरी करने की तहरीर दिया था। जिस पर मोरवा पुलिस ने अज्ञात चोरो के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश शुरू कर दी थी। विवेचना के दौरान 13 मई को मुखबीर से सूचना मिली कि संजय बसोर निवासी साई नगर घटना के दिन रात में स्कूल के तरफ घूमते दिखा था उसके ऊपर शंका व्यक्त पता तलाश की गई जहां संजय बसोर पिता किशुनलाल बसोर उम्र 22 वर्ष निवासी साईनगर मेढ़ौली को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपने साथी राजकुमार बसोर, शिवानंद बसोर, महेन्दर बसोर के साथ जुर्म करना बताया।
तीनो की पता तलाश किया जो दस्तयाब हुये जिन्हे एकान्त स्थान सामुदायिक भवन मेढ़ौली में ले जाकर समक्ष गवाहान त्रिलोकी यादव पिता जीवन यादव उम्र 28 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 04 मेढौली एवं रामचन्द्र पाण्डेय पिता स्व. बबुआराम पाण्डेय उम्र 50 वर्ष निवासी 1 बी/177 एनसीएल कालोनी सिंगरौली थाना मोरवा के समक्ष पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य अधि. के तहत् मेमोरण्डम लेख किया गया। सभी संदेहियों को साथ लेकर सांईनगर मेढौली में आरोपी संजय बसोर पिता किशुनलाल बसोर उम्र 22 वर्ष के द्वारा अपने घर से एक अदद बडी एलईडी टीव्ही 42 इंच की कीमती 30हजार रुपये की जप्त कियाा गया एवं राजकुमार बसोर पिता स्वण् बालकरण बसोर उम्र 19 वर्ष निवासी सांईनगर मेढ़ौली के घर से एक कम्प्यूटर सेट सीपीयू माऊस की.बोर्ड सहित कीमती करीब 25 हजार रुपये का जप्त किया गया।
संदेही महेन्द्र बसोर पिता मुनीबलाल बसोर उम्र 26 वर्ष निवासी कुड़ैनिया के साला संजय बसोर के घर में रखे हुये एक अदद मोटर पम्प एक एचपी का पुराना कीमती करीबन 5 हजार रुपये का जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया एवं अन्य संदेही शिवानंद बसोर पिता सुरजमन बसोर उम्र 30 वर्ष निवासी रजखड थाना मोरवा के द्वारा आरोपी राजकुमार बसोर निवासी सांईनगर मेढ़ौली के घर में चोरी का रखा हुआ सीपीयू 2 अदद कीमती 6 हजार रुपये का जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। जप्त सामग्री की कीमत करीब 56 हजार रूपये से अधिक की है। वही मोरवा पुलिस ने चारो आरोपियो से सामग्री जप्त कर उनके खिलाफ धारा 457, 380 भादवि के तहत मामला दर्ज कर जे आर पर न्यायालय में पेश किया गया।