दुष्कर्म के आरोपित को जमानत नहीं 

जबलपुर : अपर सत्र न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपित नेपियर टाउन, जबलपुर निवासी आशीष टंडन की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। राज्य की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित के विरुद्ध मदन महल थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोप है कि उसने शादी के लिए मम्मी को मनाने की बात कहकर युवती को बरगलाया। उसे एकांत में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपित राजनीतिक पहुंच रखता है। वह जमानत पर छूटने के बाद अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है। लिहाजा, उसकी अर्जी निरस्त किए जाने योग्य है। अदालत ने पाया कि पीड़िता होम साइंस कालेज के समीप हास्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। उसने 29 अप्रैल, 2024 को मदन महल थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। मामला गंभीर प्रकृति का है, अत: जमानत अर्जी निरस्त की जाती है।

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