शाजापुर, 7 मई. कलेक्टर सुश्री ऋजु बाफना द्वारा खनिज निरीक्षक गोविन्द पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. खनिज निरीक्षक गोविन्द पाल सिंह के विरूद्ध अकोदिया थाना मंडी में अपराध क्रमांक 68 / 24 धारा 279 एवं 304 के तहत प्रकरण की कायमी हुई है. प्रकरण के सिलसिले में खनिज निरीक्षक गोविन्द पाल सिंह द्वारा अस्पष्ट एवं भ्रामक जानकारी दिए जाने, पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने, कार्यों के प्रति उदासीनता, अधिकारियों के निर्देशों का पालन न करने के कारण कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील, नियम 1966 के नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. गोविन्द पाल सिंह का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय शाजापुर रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी. यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.
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