प्रतिबंध के बावजूद बोरिंग करना पड़ा भारी, मशीन संचालक एवं भूमि स्वामी पर एफआईआर

कलेक्टर ने आदेश जारी कर जिले को किया था जल अभावग्रस्त घोषित, उलंघन पर की गई कार्यवाही।
नवभारत न्यूज
रीवा, 7 मई, मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा जिले में नलकूप खनन पर प्रतिबंध के बावजूद बोरिंग करना मसीन मालिक एवं खनन कराने वाले भूमि स्वामी पर उस समय भारी पड़ गया जब मिली शिकायत के आधार पर कलेक्टर मऊगंज के निर्देश पर तहसीलदार नईगढ़ी दीपक तिवारी सहयोगी राजस्व हमले के साथ मौके पर पहुंचे और अवैध उत्खनन में लगी बोरिंग मशीन को जप्त करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया.

राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बोरिंग मशीन जप्त करते हुए संबंधित के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की. बताया गया है कि मंगलवार 7 मई की दोपहर बाद कलेक्टर मऊगंज को दूरभाष पर सूचना दी गई कि जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले पहरखा गांव में प्रतिबंध के बाद भी बोरिंग की जा रही है. जिस पर तत्काल कार्यवाही की गई. राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच कर बोरिंग मशीन को जप्त कर लिया. वही बोरिंग मशीन को पुलिस थाना नईगढ़ी में सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा कराया गया है. बताया गया है कि जल अभावग्रस्त घोषित किए जाने के आदेश के बावजूद जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के पहरखा नामक गांव निवासी छोटे लाल यादव पिता बैजनाथ यादव की जमीन पर उनके घर के सामने प्रतिबंध के बाद भी बोरिंग मशीन क्रमांक के.ए 19 ए.ए 3416 के तथाकथित बोरिंग मसीन मालिक हरिहर प्रसाद मिश्र की मशीन से मैनेजर योगेंद्र गौतम पिता उमाशंकर गौतम उम्र 40 वर्ष निवासी तिवरिगमा एवं बोरिंग मशीन एजेंट संतोष पटेल के मौजूदगी में मशीन चालक द्वारा बोरिंग की जा रही थी. खेत में बोर करने के मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है साथ ही खेत में बोर करने वाली दो बोरिंग मशीनों को वाहन सहित जप्त कर लिया है मशीनों की कीमत करीब सवा करोड रुपए आकी गई है.

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